राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां, योग्यता, वेतन | Governor Work & Power, Eligibility, Salary in Hindi

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कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। राज्य का समस्त शासन कार्य राज्यपाल के नाम पर चलता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, कुछ मामलों में वह मंत्रिपरिषद से सलाह लिए बिना भी कार्य कर सकता है। उसकी संवैधानिक स्तिथि  मंत्रिपरिषद की अपेक्षा सुरक्षित होती है।

Governor Work & Power, Eligibility, Salary in Hindi

राज्यपाल की नियुक्ति, वेतन, योग्यता, कार्य

राज्यपाल की योग्यता (Eligibility)

  • राज्यपाल बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • उम्मीदवार कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो।
  • उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो।
  • उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक या अन्य लाभ के पद पर न हो।
  • उम्मीदवार विधानसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment)

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री के विचार और सलाह के बाद ही नियुक्त किया जाएगा। 1967 के चुनावों के बाद राज्यों में जब गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ तब यह बताया गया की मुख्यमंत्री के बिना विचार और सलाह लिए राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। जिस राज्य से उम्मीदवार को नियुक्त किया जाता है, वो उस राज्य का निवासी न हो।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां (Functions & Powers) 

  • राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां निहित होती है, जिनका उपयोग वह स्वयं या अपने सहायक मंत्रियों के द्वारा करता है।
  • राज्य कार्यपालिका के सभी काम राज्यपाल द्वारा ही जारी किया जाता है, जिसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है।
  • अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल किसी विधायक के संबंध में संदेश विधानमंडल भेज सकता है।
  • अनुच्छेद 213 के अनुसार यदि विधानसभा का बैठक नही चल रहा हो तथा किसी विशेष कानून की अवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है।
  • राज्यपाल की सलाह के बिना कोई भी विधेयक संचित निधि से खर्च निकलने की बात करे तो वह विधानमंडल में पारित नहीं हो सकता है।
  • अनुच्छेद 217 के अनुसार, राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय में न्यायधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है।
  • राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य महिला आयोग अध्यक्ष इत्यादि का भी चयन करता है।
  • अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल किसी अपराध दोषी की सजा माफ करने, रोकथाम, अथवा सजा कम करने की भी शक्ति प्राप्त है।
  • राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है।

राज्यपाल का कार्यकाल (Tenure) 

राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं  कर लेता।

राज्यपाल का वेतन (Salary) 

भारत के राज्यपाल का वेतन पहले से बढ़ कर 3 लाख 50 हजार रुपया मासिक होता है। साथ ही निशुल्क सरकारी आवास तथा अन्य भत्ते भी दिए जाते है।

FAQ

Q. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ?

Ans: राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

Q. राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष का होता है ?

Ans: राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है

Q. राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है ?

Ans: राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है

   

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