Chief Minister in Hindi, Chief Minister Eligibility, Salary, Work & Power, Tenure, Appointment, Benefits CM in Hindi (भारत के मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां, मुख्यमंत्री की योग्यताएं, मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, वेतन, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया)
राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्य का पूरा प्रशासन राज्यपाल के इच्छानुसार नही चला कर मंत्रीमंडल के सलाह के अनुसार चलाया जाता है, जो मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। जिस प्रकार संघ में प्रधानमंत्री का स्थान है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री का स्थान कार्य, अधिकार, शक्ति इत्यादि प्रावधान है। मुख्यमंत्री का राज्य में महत्वपूर्ण स्थान है।

मुख्यमंत्री का कार्यकाल, नियुक्ति, वेतन, योग्यता
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मुख्यमंत्री की नियुक्ति (Appointment)
चुनाव होने के बाद राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपने इच्छा अनुसार किसी भी उम्मीदवार को मुख्यमंत्री नही बना सकता है, क्योंकि मंत्रीमंडल पूर्ण रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होता है। विधानसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों में विभाजित होते है, जिस दल का बहुमत ज्यादा होता है उसी दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। यदि किसी दल का बहुमत नहीं हुआ है तब राज्यपाल अपने इच्छा अनुसार कई दलों के पारस्परिक तालमेल से गठबंधन सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन कर उम्मीदवार नियुक्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री की योग्यता (Eligibility)
मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान में कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नही की गई है। मुख्यमंत्री पद नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे अपने नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ के राज्य विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है, अन्यथा उसे मंत्रालय छोड़ना होगा।
मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां (Functions & Power)
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निश्चित करता है।
- वह राज्यपाल को विधानसभा को नष्ट करने का सलाह दे सकता है।
- संविधान के अनुसार जो भी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है, उसका उपयोग मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है। जैसे मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति इत्यादि।
- वह मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है। वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों एवं शासन संबंधी विषयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है।
- वह विधानसभा में सरकार की किसी नीति या अन्य आवश्यक विषयों पर भाषण देता है।
- मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक शासक होता है, और राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में होता है। राज्यपाल कोई भी कार्य या निर्णय मुखमंत्री के विश्वास और सम्मान के साथ ही कर सकता है।
- मुख्यमंत्री राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य इत्यादि का चयन में राजपाल को अपना सलाह दे सकता है।
- मुख्यमंत्री के सलाह के बिना राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग तथा किसी मंत्री को बर्खास्त नही कर सकता।
- शासन संबंधी निर्णयों, मंत्रियों व पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा विधि निर्माण कार्य में मुख्यमंत्री की भूमिका अहम होती है।
मुख्यमंत्री का कार्यकाल (Tenure)
मुख्यमंत्री को पांच साल की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है। यदि वह विधानसभा का विश्वास बनाए रखने में सक्षम नहीं हो, या विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा या तो राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। यदि राज्यपाल द्वारा बताए गए समय के अंतर्गत मुख्यमंत्री विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हों तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार, यदि शासन संविधान के कानून के अनुसार नही चलाया जा रहा तो, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राज्यपाल को को चलाने का निर्देश देता है।
मुख्यमंत्री का वेतन (Salary)
मुख्यमंत्री का वेतन कम से कम 1,05,500 रूपया मासिक होता है। मुख्यमंत्री को वेतन के साथ साथ भत्ते, आवास, चिकत्सा सुविधाएं इत्यादि दिए जाते है। देश के हर राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होते है, और सभी का वेतन अलग अलग होता है।

FAQ.
Q. मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस के द्वारा की जाती है?
Ans: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
Q. अनुच्छेद 164 के अनुसार किस की नियुक्ति राज्यपाल करेगा?
Ans: अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा।
Q. मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है
Ans: भारतीय संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री का कार्यकाल पांच साल तक होता है
Q. मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए
Ans: 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता है।